UP Charitra Praman Patra kaise Banvaye: अगर आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं या किसी निजी कंपनी में नौकरी पाना चाहते हैं तो आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। चरित्र प्रमाण के द्वारा किसी व्यक्ति के आचरण या व्यवहार का पता चलता है और उसी के आधार पर चरित्र प्रमाण पत्र बनाया जाता है। किसी व्यक्ति के चरित्र प्रमाण पत्र में उसके किसी गलत व्यवहार, पुलिस केस या किसी अपराध से जुड़ी जानकारियों के आधार पर बनाई जाती है। चरित्र प्रमाण पत्र को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बहुत से कार्य में अनिवार्य कर दिया गया है।
आजकल बच्चों के एडमिशन के समय भी चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। चरित्र प्रमाण पत्र को किसी सरकारी अथॉरिटी द्वारा बनाया जाता है। इससे यह साबित होता है कि किसी व्यक्ति का समाज में कैसा व्यवहार है और उसने कभी कोई अपराध किया है या नहीं। चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अब ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर दिया गया है जिससे कोई भी व्यक्ति आसानी से अपना चरित्र प्रमाण पत्र बना सकता है।
आजकल बहुत से लोगों को चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता होती है और उन्हें इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है। आज की इस लेख में हम उत्तर प्रदेश चरित्र प्रमाण पत्र बनाने की सभी जानकारियों के बारे में वर्णन करेंगे एवं इससे जुड़ी अन्य जानकारियों के बारे में भी वर्णन करेंगे। अगर आप चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने या इससे जुड़ी किसी भी जानकारी को जानना चाहते हैं तो इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें।
UP Charitra Praman Patra
चरित्र प्रमाण पत्र सरकारी अथॉरिटी द्वारा तैयार किया गया एक दस्तावेज होता है जिससे उस व्यक्ति के बारे में यह मालूम होता है कि उसका कोई अपराधिक बैकग्राउंड है या नहीं है। आजकल किसी भी बड़े स्कूल या कॉलेज में दाखिला लेने या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अन्य किसी देश के स्कूल कॉलेजों में दाखिला लेने के लिए चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। चरित्र प्रमाण का सबसे अधिक आवश्यकता सरकारी नौकरियों में होता है क्योंकि विभाग द्वारा उस व्यक्ति के चरित्र के आधार पर ही उसे सरकारी नौकरी दी जाती है।
अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई पुलिस केस होता है या F.I.R दर्ज होता है तो उसी के आधार पर उसका चरित्र प्रमाण पत्र तैयार किया जाता है। चरित्र प्रमाण पत्र तैयार करते समय नजदीकी पुलिस थाने द्वारा उस व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है एवं विभागीय अधिकारी उस व्यक्ति के बारे में सभी रिकॉर्ड चेक करते हैं कि उसके ऊपर कोई केस तो दर्ज नहीं है। एक बार चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने पर उसकी वैलिडिटी 12 महीने तक होती है एवं उसे फिर से रिन्यू करवाना होता है।
उत्तर प्रदेश चरित्र प्रमाण पत्र के लाभ और विशेषताएं
अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और चरित्र प्रमाण पत्र के लाभ और विशेषताएं के बारे में जानना चाहते हैं तो यहां पर हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है।
- उत्तर प्रदेश चरित्र प्रमाण पत्र को बनवाना बहुत ही आसान है। कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा आसानी से चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकता है।
- अगर आप किसी उच्च शिक्षा संस्थान या विदेश पढ़ने जा रहे हैं तो चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
- अगर आप किसी शहर में कोई फ्लैट, अपार्टमेंट या कमरा किराए पर लेते हैं तो सत्यापन के लिए आपका चरित्र प्रमाण पत्र मांगा जाता है।
- आजकल किसी भी सरकारी नौकरी को प्राप्त करने के लिए चरित्र प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है अगर आप चरित्र प्रमाण पत्र नहीं बनवाते हैं तो आपको सरकार द्वारा सरकारी नौकरी नहीं दी जाती है।
- अगर आप पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो उस समय भी आपका चरित्र प्रमाण पत्र मांगा जाता है।
- चरित्र प्रमाण पत्र बन जाने से यह साबित हो जाता है कि आपके ऊपर कोई भी पुलिस केस या F.I.R दर्ज नहीं है।
उत्तर प्रदेश चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज
अगर आप उत्तर प्रदेश की निवासी हैं और आपको चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है तो आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना होगा। आप किसी भी माध्यम से चरित्र प्रमाण पत्र बनवा रहे हो लेकिन आपके पास निम्न सभी दस्तावेज मौजूद होनी चाहिए।
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- मोबाइल नंबर
- ईमेल एड्रेस
- पासपोर्ट साइज फोटो
- यूपी चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने का तरीका
UP Charitra Praman Patra kaise Banvaye
उत्तर प्रदेश के निवासी चरित्र प्रमाण पत्र ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों तरीकों से बनवा सकते हैं। वैसे तो ऑनलाइन चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना बहुत आसान होता है और आप घर बैठे चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ऑनलाइन कार्यों के बारे में नहीं जानते हैं वह ऑफलाइन तरीके से भी चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां पर हमने दोनों तरीकों के बारे में पूरी जानकारी दी है जिसके माध्यम से आप चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ऑनलाइन चरित्र प्रमाण पत्र के लिए कैसे आवेदन करें?
ऑनलाइन चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया
- उत्तर प्रदेश चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश राज्य पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट http://uppolice.gov.in/ पर विजिट करना होगा।
- वेबसाइट पर विजिट करने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा जहां पर आपको Citizen Services के विकल्प पर जाकर Character Verification के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको लॉग इन करने का विकल्प आएगा।
- यहां पर आप अपने User ID और Password की मदद से लॉगिन कर सकते हैं या पहली बार इस वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं तो आपको पहले अपना अकाउंट बनाना होगा।
- अगर आपने ऑनलाइन आवेदन कर लिया है तो अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जहां पर आपको पुलिस वेरीफिकेशन कैरक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्म मिल जाएगा।
- इस फॉर्म में आपको अपनी निजी जानकारियां जैसे अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लिंग इत्यादि जानकारियों को भरना होगा।
- सभी जानकारियों को भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करना होगा।
- सभी जानकारियों को भरने के बाद एक बार पुनः चेक करें और सही पाए जाने पर सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- सबमिट करने के बाद अब आपको Apply Fee जमा करना होगा।
- ऑनलाइन आवेदन पूरा होने के बाद विभाग द्वारा आपके आवेदन का वेरीफाई किया जाएगा।
- इस वेरिफिकेशन में न्यूनतम 10 से 15 दिन का समय लग जाता है तब तक आप इंतजार कर सकते हैं।
- विभाग द्वारा वेरिफिकेशन होने के बाद अब आप लॉगिन करके अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट चेक कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश चरित्र प्रमाण पत्र ऑफलाइन बनवाने की प्रक्रिया
जो व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन करने के बारे में नहीं जानते हैं वह ऑफलाइन आवेदन करके भी चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। यहां पर ऑफलाइन चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया बताई गई है।
- उत्तर प्रदेश के जो निवासी ऑफलाइन चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले अपने नजदीकी पुलिस कार्यालय या पुलिस थाना में जाकर पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- फॉर्म प्राप्त होने के बाद इसमें मांगी गई सभी जानकारियों को भरना होगा और इसके साथ मांगी गई सभी दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
- जब आपका फॉर्म और दस्तावेज पूरी तरह तैयार हो जाए तो आप अपने लोकल पुलिस थाने में जमा कर सकते हैं।
- आप के फॉर्म जमा करने के बाद विभाग के अधिकारी सभी जानकारियों को चेक करेंगे और 10 से 15 दिनों के बाद आपका चरित्र प्रमाण पत्र बना दिया जाएगा।
- आप समय-समय पर जाकर अपने पुलिस थाने में पता कर सकते हैं कि आपका चरित्र प्रमाण पत्र बना है या नहीं बना है।
यूपी कैरेक्टर सर्टिफिकेट आवेदन स्टेटस कैसे चेक करें?
जब आप चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो उसके बाद आप ऑनलाइन स्टेटस के द्वारा पता कर सकते हैं कि आपका चरित्र प्रमाण पत्र बना है या नहीं। यहां पर हमने UP Character certificate apply status चेक करने की प्रक्रिया के बारे में बताया है।
- आवेदन स्थिति चेक करने के लिए सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश राज्य पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
- वेबसाइट पर विजिट करने के बाद होम पेज पर आपको Citizen Services के विकल्प पर जाना है और Tenant PG Verification Request पर क्लिक करना है।
- यहां पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जहां पर आपको लॉग इन करना होगा।
- लॉग इन करने के बाद अब आप क्लिक ऑन कैरक्टर वेरीफिकेशन पर क्लिक करें।
- यहां पर क्लिक करने के बाद आपको अपना राज्य और जिला सिलेक्ट करना होगा और एप्लीकेशन नंबर दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारियों को भरने के बाद चेक स्टेटस पर क्लिक करते ही आप की आवेदन स्थिति आपके सामने आ जाएगी।
Conclusion
इस लेख में हमने उत्तर प्रदेश चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने की ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीकों के बारे में पूरी जानकारी दी है अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो इस लेख को पढ़कर आसानी से घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको यूपी करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाने से संबंधित सभी जानकारियां इस लेख में प्राप्त हो गई होगी। इस लेख को अपने मित्रों और सगे संबंधियों के साथ शेयर करना ना भूले ताकि उन्हें भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो।
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Charitra Praman Patra: FAQ
उत्तर प्रदेश चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑफिशल वेबसाइट क्या है?
अगर आप ऑनलाइन चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप उत्तर प्रदेश पुलिस की अधिकारिक वेबसाइट http://uppolice.gov.in/ पर विजिट करके आवेदन कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश चरित्र प्रमाण पत्र बनने में कितना समय लगता है?
जब आप चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते हैं तो विभाग द्वारा 10 से 15 दिनों का समय लिया जाता है ताकि आप की जानकारियों को वेरीफाई किया जा सके। न्यूनतम 10 से 15 दिनों के बाद आपका चरित्र प्रमाण पत्र बना दिया जाता है।
उत्तर प्रदेश चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के कौन-कौन से फायदे हैं?
उत्तर प्रदेश चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने का सबसे बड़ा फायदा है कि अगर आप सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी एवं किसी बड़े शिक्षण संस्थान में दाखिला लेने के लिए भी चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अगर आप किसी शहर में जाते हैं और वहां किराए पर मकान लेना चाहते हैं तो आपको चरित्र प्रमाण पत्र दिखाना होगा।